betul news – बैतूल – नाबालिग से दुष्कर्म मामले में न्यायालय ने फैसला सुनाया है। भैंसदेही थाना क्षेत्र के इस मामले में बताया जा रहा है कि भैंसदेही पुलिस थाना में बबलू उर्फ सहदेव चिल्हाटे ग्राम तोरणवाड़ी चिकलदरा जिला अमरावती महाराष्ट्र के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 एवं पाक्सो एक्ट की धारा 5 एवं 6 के तहत अपराध क्रमांक 7/2018 में प्रकरण पंजीबद्ध कर न्यायालय में पेश किया था।
पुलिस का यह आरोप था कि आरोपी ने ग्राम कुकरू तहसील भैंसदेही एक नाबालिग को शादी करने का लालच देकर भगाकर ले गया और उसके साथ गलत काम किया।
अभियोजन ने पीड़िता, उसके माता-पिता, सरपंच हीरालाल, सरपंच पन्नू आठोले, डॉ. आनंद मालवीय, डॉ. प्रबुद्ध गोदरे, प्रधान पाठक एससी वर्मा, उपनिरीक्षक विजय सिंह को गवाह में पेश किया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश भैंसदेही के न्यायालय में चले सत्र प्रकरण 23/2018 में माननीय न्यायालय ने जहां पीड़िता को आई गवाही के बाद नाबालिग नहीं माना वहीं बाकी आरोप सिद्ध नहीं हो पाने से आरोपी को दोष मुक्त कर दिया।
आरोपी की ओर से पैरवी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत गर्ग, महेंद्र गिरी, सजल गर्ग, राघवेंद्र रघुवंशी एवं सूरत धुर्वे ने की।





