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बैतूल:-आंगनवाड़ी से सटकर खुली शराब दुकान

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सांध्य दैनिक खबरवाणी, बैतूल:-
राज्य शासन द्वारा शराब दुकान एवं आहतों को लेकर ढेरों नियम बनाए गए हैं, पर ऐसा लगता है कि बैतूल इन नियमों को लागू करने का प्रावधान नहीं है। इसके चलते बच्चों की आंगनवाड़ी से सटकर, मंदिर के पास और रिहायशी इलाके में शराब की दुकान स्थापित कर दी गई है और रेलवे लाइन की दूरी इस दुकान से मात्र कुछ फीट पर स्थित है। आंगनवाड़ी के पीछे बहुत बड़ा मैदान खाली है। जिसका सदुपयोग शराबी दुकान से खरीदकर शराब पीने में करते हैं।
1. आबकारी महकमा अपनी प्रशासनिक गतिविधियों से यह सिद्ध करने में लगा है कि न तो उन्हें जिला प्रशासन की चिंता है न ही राज्य सरकार के नियमों की क्योंकि बिना आबकारी विभाग की अनुमति के न तो दुकान की स्थापना हो सकती है और न ही शराब का विक्रय। इसी संदर्भ में कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा 15 मई को आदेश जारी किया गया था जिसके अनुसार शराब की दुकान से शराब का विक्रय अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) से अधिक नहीं किया जा सकता। वहीं हर दुकान पर शराब विक्रय की मूल्य सूची को चस्पा करना आवश्यक है जिसमें साफ तौर पर शराब का ब्रांड, मूल्य एवं अन्य सूचनाएं प्रदर्शित हों पर न तो किसी दुकान पर यह सूची चस्पा है और न ही शराब के मूल्य पर नियंत्रण किया जा रहा है। शराब दुकान से ग्राहक को शराब का बिल भी नहीं दिया जाता चूंकि यदि बिल दिया जाएगा तो उसमें साफ तोर पर मूल्य प्रदर्शित होगा जो कि अधिकतम खुदरा मूल्य से अधिक है। इस संदर्भ में जिला आबकारी अधिकारी अशुमंन सिंह चढार, सर्किल इंस्पेक्टर श्री भादे एवं सर्किल इंस्पेक्टर श्री देवांगन से संपर्क करने का प्रयास किया गया लेकिन पर किसी ने भी फोन नहीं उठाया।
शिवसेना ने शराब दुकान हटाने विधायक को सौंपा ज्ञापन:-
राजेन्द्र वार्ड में संचालित आंगनवाड़ी से सटकर खुली शराब दुकान को हटाने की मांग को लेकर शिवसेना ने विधायक हेमंत खंडेलवाल को ज्ञापन सौंपा है। शिवसेना के जिला प्रमुख विजेन्द्र गोले ने ज्ञापन में बताया कि इस आंगनवाड़ी में गरीब परिवारों के छोटे-छोटे बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनके पालक निजी प्ले स्कूल की फीस वहन करने में असमर्थ हैं। इसके अलावा, यहां गर्भवती महिलाएं भी नियमित रूप से आती हैं। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि आबकारी विभाग द्वारा आंगनवाड़ी के पास स्थित इस शराब दुकान से बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। नशे की हालत में शराबी गाली-गलौज, अभद्र भाषा का प्रयोग और लड़ाई-झगड़े करते हैं, जिससे आंगनवाड़ी का संचालन कठिन हो गया है। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री मप्र शासन के आदेशानुसार धार्मिक स्थलों के 100 मीटर की दूरी पर शराब की दुकान नहीं खोली जा सकती है। इस क्षेत्र के 100 मीटर के दायरे में जैन मंदिर, बीजासनी माता मंदिर और मस्जिद स्थित हैं, जहां हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन आते हैं। इस संबंध में बैतूल कलेक्टर द्वारा भी शराब दुकान हटाने के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन अब तक इन आदेशों का पालन नहीं किया गया है।

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