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बैतूल:- निजी अस्पतालों में रेट लिस्ट न लगाने वालों पर होगी कार्रवाई, विधि आयाम ने उठाई मांग

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बैतूल:- निजी चिकित्सालयों में पारदर्शिता लाने और ग्राहकों को उनके अधिकारों की जानकारी देने के उद्देश्य से अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत के विधि आयाम ने बैतूल में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। यह बैठक 12 जुलाई 2025 को सम्पन्न हुई, जिसमें प्रान्त विधि आयाम प्रमुख हरीश बारी (एडवोकेट) और प्रान्त कार्यकारिणी सदस्य संजय पाल के मार्गदर्शन में विभिन्न ग्राहक समस्याओं पर गहन चर्चा की गई।
1. बैठक में वकीलों की सामाजिक जिम्मेदारी और उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर जिले के वरिष्ठ अधिवक्ता कमल नागले, आशीष सिंह नरवरिया, सौरभ परिहार और संजय डिगरसे ने विशेष रूप से सहभागिता करते हुए अपने अनुभव साझा किए।
2. बैठक में यह भी बताया गया कि प्रदेश के आयुक्त, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार राज्य के समस्त निजी चिकित्सालयों (नर्सिंग होम) को अपनी सभी चिकित्सकीय सेवाओं की दर सूची (रेट लिस्ट) प्रमुखता से सूचना पटल पर प्रदर्शित करनी अनिवार्य की गई है। विधि आयाम ने यह स्पष्ट किया कि बैतूल जिले के कई निजी चिकित्सालय अब भी इस आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। इसलिए अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत का विधि आयाम जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपेगा, ताकि ऐसे चिकित्सालयों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जा सके।
3. विधि आयाम के जिला प्रमुख अधिवक्ता आशीष सिंह नरवरिया ने बताया कि ग्राहक पंचायत का विधि आयाम समूह बैतूल में एक ग्राहक मार्गदर्शन केंद्र संचालित कर रहा है, जहां पीड़ित एवं शोषित ग्राहकों को उपचार, प्रतिपूर्ति और समाधान हेतु विधिक सहायता प्रदान की जाएगी।।बैठक के समापन पर सभी अधिवक्ताओं ने संकल्प लिया कि वे उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हेतु सदैव तत्पर रहेंगे।

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