Search ई-पेपर ई-पेपर WhatsApp

अन्ना यूनिवर्सिटी रेप केस: आरोपी ज्ञानशेखरन को 30 साल की सजा, 11 धाराओं में पाया गया दोषी

By
On:

चेन्नई: चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी में रेप मामले में महिला कोर्ट का फैसला सामने आ चुका है. अदालत ने दोषी ज्ञानशेखरन को 30 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है. यहां साल 2024 के दिसंबर महीने में यूनिवर्सिटी की 19 वर्षीय छात्रा के साथ कैंपस में ही बिरयानी बेचने वाले शख्स ने रेप किया. जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सजा आज 2 जून फैसला सुनाया है.

90 हजार रुपये जुर्माना
चेन्नई महिला अदालत की तरफ से अन्ना विश्वविद्यालय रेप केस में आरोपी ए ज्ञानसेकरन को कम से कम 30 साल के लिए आजीवन कारावास और 90,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए जाने पर, आरोपी के वकील ने कहा, “अदालत ने अन्ना विश्वविद्यालय बलात्कार मामले में ज्ञानसेकरन को सभी 11 धाराओं में आरोपी पाया है.”

कोर्ट ने पिछले हफ्ते ही आरोपी को दोषी करार दिया था और आज सजा का ऐलान किया गया है. आरोपी को बिना किसी छूट के 30 साल की सजा सुनाई गई है. उस पर 90,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को मिलेगा. आरोपी के वकील ने कहा कि हमारे पास बेहतर अपील करने का मौका है. अदालत से दस्तावेज मिलने के बाद, हम ऊपरी अदालत में अपील करेंगे.

क्या है पूरा मामला?
दिसंबर 2024 में तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी इस समय सुर्खियों में थी. इसकी वजह 19 साल छात्रा के साथ कैंपस में ही बिरयानी बेचने वाले एक शख्स ने रेप किया था. आरोपी की पहचान ज्ञानशेखरन के रूप में हुई थी. उस छात्रा के साथ हुई दरिंदगी को लेकर विपक्षी दलों ने स्टालिन सरकार को निशाने पर लिया था. छात्रा ने अपनी शिकायत में बताया था कि आरोपी ज्ञानशेखरन ने पहले वीडियो बनाया और बाद में उसके साथ रेप किया था. जांच में यह भी पता चला कि ज्ञानशेखरन आदतन अपराधी है. उसके खिलाफ पहले से ही 15 केस दर्ज हैं. इससे पहले भी वह रेप की घटना को अंजाम दे चुका है.

For Feedback - feedback@example.com
Home Icon Home E-Paper Icon E-Paper Facebook Icon Facebook Google News Icon Google News