खबरवाणी
आमला कार्बाइड गन के निर्माण क्रय-विक्रय उपयोग और प्रदर्शन प्रतिबंध के बाद
हार्डवेयर की दुकानों की जांच कर प्रशासन द्वारा की गई खानापूर्ति लिक्विड बिक रहा कार्बाइड गन
आमला :- प्रशासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में भी रहे कार्बाइड गन के निर्माण एवं विक्रय एवं उपयोग पर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद भी नगरीय क्षेत्र में हार्डवेयर दुकानों में लिक्विड फॉर्म आसानी उपलब्ध हो रहा कार्बाइड गन जिसको लेकर प्रशासन द्वारा प्रतिबंध के बाद अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्र बड़ोनिया के दिशा निर्देश के बाद द्वारा राजस्व विभाग की टीम द्वारा नगरीय क्षेत्र में कुछ हार्डवेयर दुकानों की राजस्व विभाग की टीम द्वारा जांच की गई लेकिन राजस्व विभाग की टीम को किसी भी हार्डवेयर दुकानों पर कार्बाइड गन बरामद नहीं हुआ प्रशासन द्वारा जिन मुख्य हार्डवेयर दुकानों पर कार्बनडाइ गन आसानी से उपलब्ध हो रहा उन हार्डवेयर दुकानों की प्रशासन द्वारा जांच भी नहीं की गई है जिसके चलते प्रशासन को हार्डवेयर दुकानों पर कार्बाइड गन उपलब्ध नहीं हुई नगरीय क्षेत्र में कुछ मुख्य हार्डवेयर दुकानों पर कार्बाइड गन आसानी से उपलब्ध बेचा जा रहा है व्यापारी द्वारा दुकानों की जगह गोदाम एवं अन्य स्थान पर रखकर से आसानी से अपना व्यवसाय कर रहे हैं
कार्बाइड गन की उपलब्धता को लेकर खबरवाणी के पास प्राप्त जानकारी के अनुसार
नगरीय क्षेत्र में कार्बाइड गन बिक्री के संबंध में नाम प्रकाशन न करने पर खबरवाणी को प्राप्त जानकारी के अनुसार व्यापारियों द्वारा गोदाम एवं अन्य स्थान से कार्बाइड गन की बिक्री प्रतिबंध के बाद भी आसानी से आम नागरिकों को उपलब्ध हो रहा है लेकिन प्रशासन की शक्ति के बाद व्यापारियों द्वारा दुकानों से कार्बाइड गन लिक्विड के रूप में बाजारों में आसानी से बेचा जा रहा है नगरीय क्षेत्र की हार्डवेयर की मुख्य कारोबारी द्वारा दुकानों की बजाय कार्बाइड गन गोदाम और रखकर जान पहचान वाले लोगों को बेची जा रही है शासन द्वारा प्रतिबंध लगाने के बाद कार्बाइड गन की कीमत बढ़ गई है इसका मुख्य रूप से उपयोग लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (काबाईड गन) का निर्माण हेतु भंडारण एवं क्रय विक्रय किया जाता है
प्रशासन द्वारा आम नागरिकों की जान-माल, स्वास्थ्य, सुरक्षा व पर्यावरण और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से प्रतिबंधात्मक
प्रशासन के प्रबंध के बाद नगरीय क्षेत्र में हार्डवेयर दुकानों पर कार्बाइड गन की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने को लेकर आमला अनुविभागीय अधिकारी शैलेंद्र बडोनिया की दिशा निर्देश के बाद नायक तहसीलदार रिचा कौरव के साथ राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जिले में कार्बाइड गन के निर्माण, क्रय-विक्रय, उपयोग व प्रदर्शन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है। लोहा स्टील अथवा पीवीसी पाइपों में विस्फोटक पदार्थ भरकर अत्यधिक ध्वनि उत्पन्न करने वाले अवैध संशोधित पटाखे (काबाईड गन) का निर्माण, भंडारण, क्रय-विक्रय, वितरण, प्रदर्शन को पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। वहीं गैस लाइटर, प्लास्टिक पाइप लाइन और कैल्शियम कार्बाइड के उपयोग से बनी ‘कार्बाइड गन’ व इसी प्रकार के विधि विरुद्ध अन्य खतरनाक उपकरणों को प्रतिबंधित किया है। यह आदेश नागरिकों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम से संबंधित होकर आम-जन से संबंधित है। एवं कार्बाइड गन पाउडर का मुख्य रूप से उपयोग सब्जियों एवं फलों को पकाने हेतु साल भर
उपयोग में लाया जाता है एवं प्रशासन द्वारा किसी गंभीर घटना होने के बाद ही प्रतिबंधित चीजों को लेकर कार्रवाई करती नजर आती है लेकिन प्रशासन पूर्ण रूप से बिक्री पर प्रतिबंध लगाने में नाकाम का नजर आ रही है






