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Action : स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को जेल भेजने के आदेश

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बार-बार नोटिस देने के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाने पर एसडीएम ने की कार्यवाही

मुलताई – स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण करने वाले अतिक्रमणकारियों को बार-बार नोटिस देने के बावजूद भी जब उन्होंने अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो मुलताई एसडीएम ने चारों अतिक्रमणकारियों को सिविल जेल भेजने के आदेश दे दिए हैं। इस आदेश से अतिक्रमणकारियों में हडक़म्प मच गया है।

15 दिन की जेल भेजने के दिए आदेश

प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम न्यायालय द्वारा पोहर के चार अतिक्रमणकारियों को 15 दिन की सिविल जेल भेजे जाने के आदेश किए गए हैं। इन चारों लोगों को बार-बार नोटिस देने के बाद भी इनके द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। इनके द्वारा स्कूल की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है। स्कूल की बाउंड्री वाल का काम अभी चालू है, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटने से काम बंद हो गया है।ऐसे में शासकीय काम में लगातार बाधा पहुंच रही थी और उक्त काम बंद हो गया था। न्यायालय आदेश के बाद चारो अतिक्रमनकरियो को पुलिस द्वारा एसडीएम न्यायालय में प्रस्तुत  किया गया है।

बाकी ने हटाया अतिक्रमण चार का है शेष

बताया जा रहा है कि मौजा पोहर स्थित भूमि 0 81/3. रकबा 0.302 भूमि में अनावेदकगण रमेश पुत्र सुखदेव, रामचन्द पुत्र सुद्धा, जगदीश पुत्र परसराम, नामदेव पुत्र सरावन, नागोराव पुत्र मानू, शेषराव पुत्र मंदन, राजू पुत्र अमरलाल, पूरन पुत्र परमा, गोलू पुत्र चुन्नीलाल का अतिक्रमण हटाये जाने के आदेश पारित किये गये थे। जिसमें से रामचन्द्र पुत्र सुदा, नामदेव पुत्र सरावन, राजू पुत्र अमरलाल,रमेश पुत्र सुखदेव, नागोराव पुत्र मानू का अतिक्रमण हटा दिया गया है। शेष अनावेदकगण जगदीश पुत्र परसराम, शेषराव पुत्र नंदन,पुरन पुत्र पुरभ, गोलू पुत्र चुन्नीलाल द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाया गया। अतिक्रमण नहीं हटाये जाने के कारण चारो को सिविल जेल भेजे जाने के आदेश एसडीएम न्यायालय द्वारा किये गए है।

रूका हुआ था बाऊंड्रीवाल का काम

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 (2-क) की उपधारा (1) के अधीन बेदखली के नहीं आदेश की तारीख के पश्चात सात दिन से अधिक दिनों तक भूमि पर अप्राधिकृत दखल एवं कब्जा बनाये रखने के कारण 15 दिवस के लिये सिविल जेल भेजा जा रहा है। यह चारों अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण की वजह से स्कूल बाऊंड्रीवाल का काम रूका हुआ था। इसलिए एसडीएम ने यह कार्यवाही की है।

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