नहीं काटने पड़ेंगे RTO के चक्कर! घर बैठे कर सकेंगे ऑनलाइन RC ट्रांसफर, जाने प्रोसेस। गाड़ी बेचना तो एक बड़ा फैसला होता है, लेकिन उसके बाद गाड़ी का मालिकी हक नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवाना भी उतना ही जरूरी काम है. ये न सिर्फ आपको कानूनी रूप से सुरक्षित रखता है, बल्कि ये भी सुनिश्चित करता है कि गाड़ी के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में सही मालिक का नाम दर्ज हो. गाड़ी का RC ट्रांसफर करना कोई जटिल काम नहीं है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं. तो चलिए, आज हम आपको बताते हैं कि आप किस तरह से इस प्रक्रिया को पूरा कर सकते हैं.
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RC ट्रांसफर किन परिस्थितियों में होता है? (In What Situations Does RC Transfer Happen?)
गाड़ी के RC ट्रांसफर की तीन मुख्य स्थितियां होती हैं:
- नियमित बिक्री (Normal Sale): जब आप किसी और को अपनी गाड़ी बेचते हैं, तो गाड़ी का RC नए मालिक के नाम पर ट्रांसफर करवाना जरूरी होता है.
- मालिक की मृत्यु के बाद ट्रांसफर (Transfer After Owner’s Death): अगर गाड़ी के मालिक का निधन हो जाता है, तो गाड़ी के नए मालिक (उत्तराधिकारी) को RC अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना चाहिए.
- नीलामी के लिए ट्रांसफर (Transfer for Auction): अगर गाड़ी किसी नीलामी में बिकती है, तो नीलामी जीतने वाले को गाड़ी का RC अपने नाम पर ट्रांसफर करवाना होगा.
ऑनलाइन RC ट्रांसफर कैसे करें? (How to Apply for Online RC Transfer?)
आजकल गाड़ी का RC ऑनलाइन भी ट्रांसफर कराया जा सकता है. इसके लिए आपको सिर्फ कुछ आसान steps फॉलो करने होंगे:
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- सबसे पहले आपको परिवहन सेवा की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/ पर जाना होगा और वहां यूजर अकाउंट बनाना होगा.
- इसके बाद आपको वेबसाइट पर जरूरी जानकारी दर्ज करनी होगी.
- फिर आपको शुल्क के तौर पर ₹525 का भुगतान करना होगा.
- सारी जानकारी भरने के बाद फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट लें.
- फिर इस प्रिंटेड फॉर्म को अपने क्षेत्रीय RTO ऑफिस में जमा कर दें.
कौन से दस्तावेजों की जरूरत होगी? (What Documents Are Required?)
ऑनलाइन फॉर्म जमा करने के साथ-साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे:
- Form-30: ये फॉर्म गाड़ी खरीदने और बेचने वाले दोनों पक्षों के हस्ताक्षरों सहित होना चाहिए. साथ ही, इस फॉर्म के साथ दोनों पक्षों के पासपोर्ट साइज फोटो भी लगाने होंगे.
- अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate – NOC): अगर गाड़ी को राज्य के अंदर ही किसी दूसरे शहर में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो इसकी जरूरत नहीं है. लेकिन अगर गाड़ी राज्य से बाहर किसी दूसरे राज्य में जा रही है, तो NOC जरूरी है. आप इसे गाड़ी के पिछले RTO से प्राप्त कर सकते हैं.
- पते का प्रमाण (Address Proof): आप पते के प्रमाण के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट, फोन बिल, राशन कार्ड आदि का इस्तेमाल कर सकते हैं.
- अन्य दस्तावेज (Other Documents): आपको प्रदूषण प्रमाण पत्र (Pollution Certificate), गाड़ी का बीमा (Insurance), पते और पहचान का प्रमाण पत्र (Address and Identity Proof) और गाड़ी की मूल RC (Original RC) के साथ फॉर्म का प्रिंटआउट भी जमा करना होगा.
इन सभी दस्तावेजों की हार्ड कॉपी को फॉर्म के साथ लगाकर स्पीड पोस्ट के जरिए RTO ऑफिस भेज दें. इस तरीके से गाड़ी खरीदने और बेचने वाले दोनों लोगों को बार-बार RTO ऑफिस जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी.