Aadhaar-PAN Card Link: अगर आपने अब तक आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नहीं कराया है, तो आज का दिन आपके लिए बेहद अहम है। 31 दिसंबर 2025 को इसकी आखिरी तारीख है। आयकर विभाग पहले ही साफ कर चुका है कि तय समय तक लिंक न कराने वालों को आगे कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में देर करना भारी पड़ सकता है।
आज क्यों है आधार पैन लिंक करना जरूरी
आधार और पैन लिंक करना अब केवल औपचारिकता नहीं, बल्कि जरूरी शर्त बन चुका है। सरकार का मकसद टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाना और फर्जी लेनदेन पर रोक लगाना है। इसी वजह से बार बार चेतावनी दी जा रही है कि आखिरी तारीख निकलने से पहले यह काम जरूर निपटा लें।
आज लिंक नहीं किया तो क्या होगा नुकसान
अगर आप आज भी आधार पैन लिंक नहीं कर पाते हैं, तो सबसे पहले आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इसके बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरना, टैक्स रिफंड लेना, नया बैंक खाता या डीमैट अकाउंट खोलना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी खरीदारी, जैसे गाड़ी या प्रॉपर्टी से जुड़े काम भी अटक सकते हैं।
रोजमर्रा के कामों में आएगी भारी दिक्कत
पैन निष्क्रिय होते ही बैंक से जुड़े कई काम रुक सकते हैं। डेबिट या क्रेडिट कार्ड बनवाना, बैंक में कैश जमा करना, पोस्ट ऑफिस में लेनदेन करना या ज्यादा रकम की ट्रांजैक्शन करना आसान नहीं रहेगा। कई सरकारी सेवाएं, जैसे पासपोर्ट बनवाना या सब्सिडी लेना भी प्रभावित हो सकती हैं।
कितना देना होगा जुर्माना
आधार और पैन लिंक कराने से पहले अधिकतर लोगों को 1000 रुपये का जुर्माना ऑनलाइन भरना होगा। हालांकि जिन लोगों ने अक्टूबर 2024 के बाद आधार एनरोलमेंट आईडी से पैन बनवाया है, उन्हें 31 दिसंबर 2025 तक बिना किसी फीस के लिंक करने की सुविधा दी गई है। बाकी लोगों के लिए यह शुल्क अनिवार्य है।
घर बैठे कैसे करें आधार पैन लिंक
आधार पैन लिंक करना बेहद आसान है। इसके लिए इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल पर लॉगिन करें। माय प्रोफाइल में जाकर लिंक आधार विकल्प चुनें। पैन और आधार नंबर भरें और ई पे टैक्स के जरिए जुर्माना भरें। भुगतान पूरा होते ही पोर्टल पर लिंकिंग की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।





