PAN-Aadhaar: आज के समय में आधार कार्ड और पैन कार्ड हर भारतीय के लिए सबसे जरूरी दस्तावेज बन चुके हैं। सरकार ने साफ कर दिया है कि इन दोनों को आपस में लिंक करना अनिवार्य है। चाहे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना हो, बैंक से जुड़ा काम हो या निवेश, हर जगह PAN-Aadhaar लिंक होना जरूरी है। अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है, तो संभल जाइए, क्योंकि आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और समय तेजी से खत्म हो रहा है।
31 दिसंबर के बाद PAN हो जाएगा इनएक्टिव
इनकम टैक्स विभाग के नियमों के मुताबिक, अगर तय तारीख तक PAN और Aadhaar लिंक नहीं हुआ, तो आपका PAN कार्ड इनऑपरेटिव (निष्क्रिय) हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि PAN होते हुए भी वह किसी काम का नहीं रहेगा। न तो टैक्स से जुड़े काम होंगे और न ही बैंक या निवेश से जुड़े जरूरी काम पूरे हो पाएंगे।
इनकम टैक्स और रिफंड पर सीधा असर
अगर PAN इनएक्टिव हो गया, तो आप इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे। इतना ही नहीं, अगर आपने ज्यादा टैक्स जमा कर रखा है और रिफंड बनता है, तो वह पैसा भी अटक जाएगा। साथ ही, आपकी आय पर TDS और TCS ज्यादा दर से कटेगा, जिससे आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
बैंक, लोन और निवेश सब अटक जाएंगे
इनएक्टिव PAN होने पर बैंक अकाउंट, डिमैट अकाउंट और निवेश से जुड़े काम रुक सकते हैं। म्यूचुअल फंड, शेयर, बॉन्ड, बीमा पॉलिसी जैसी चीजों में लेन-देन मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा, पर्सनल लोन, होम लोन, कार लोन या एजुकेशन लोन के लिए आवेदन करने में भी भारी दिक्कत आएगी।
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घर बैठे ऐसे करें PAN-Aadhaar लिंक
PAN-Aadhaar लिंक करना बहुत आसान है।
इसके लिए इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in पर जाएं।
‘Quick Links’ में जाकर Link Aadhaar विकल्प चुनें।
PAN नंबर, Aadhaar नंबर और आधार में लिखा नाम डालें।
मोबाइल नंबर दर्ज कर UIDAI से सत्यापन की अनुमति दें।
कुछ ही सेकंड में स्क्रीन पर मैसेज आएगा – PAN Successfully Linked।






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