खबरवाणी
बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय नरसिंहपुर में आयोजित हुआ जागरूकता कार्यक्रम
बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की दी जानकारी
नरसिंहपुर। संचालनालय महिला एवं बाल विकास विकास विभाग भोपाल के निर्देशानुसार जिले में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए विभिन्न स्तर पर प्रचार- प्रसार किया जा रहा है। इसी क्रम में विगत दिवस को शासकीय उत्कृीष्ट विद्यालय नरसिंहपुर में बेटी बचाओ- बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छात्र- छात्राओं को बाल विवाह प्रतिषेध एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी। विद्यार्थियों को गुड- टच व बेड-टच तथा लैंगिक अपराधों से बचाव के लिए शिक्षाप्रद कार्टून मूवी “कोमल” का प्रसारण किया गया।
इस अवसर पर बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष शिवकुमार रैकवार, सदस्य श्री महेश नेमा, राजेन्द्र राजपूत, जिला कार्यक्रम अधिकारी राधेश्याम वर्मा, सहायक संचालक सुश्री प्रांजली मर्सकोले, बाल संरक्षण अधिकारी सौनिध्य सराठे, प्राचार्य एवं शाला का स्टॉफ और छात्र- छात्राएं मौजूद थी।
बाल कल्याण समिति अध्यक्ष शिवकुमार रैकवार ने बाल कल्याण समिति की भूमिका के बारे में स्पष्ट जानकारी दी। जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास नरसिंहपुर श्री राधेश्याम वर्मा ने बताया कि 18 वर्ष से कम उम्र की बालिका एवं 21 वर्ष से कम उम्र के बालक का विवाह करना या कराना बाल विवाह की श्रेणी में आता है, जो कानून अपराध है। वर्तमान में बाल विवाह मुक्त भारत के लिए 100 दिवसीय जागरूकता कार्यक्रम जिले में संचालित किया जा रहा है। उन्होंने मिशन वात्सल्य (बाल कल्याण एवं संरक्षण सेवा) अंतर्गत किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम एवं पॉक्सो एक्ट की जानकारी दी। महिला एवं बाल विकास की सहायक संचालक सुश्री मर्सकोले ने बच्चों को अपने अधिकारों और हित में बनाए गए कानूनों की जानकारी दी। बाल संरक्षण अधिकारी सौनिध्य सराठे ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो एक्ट) के महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार से जानकारी दी।





