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आर.पी.एफ आमला के परिसर में एक दिवसीय न्यायालय लगाकर रेल्वे के नियमो के उल्लंघन पर 145 मामले में अर्थदण्ड देकर प्रकरण का किया गया निपटारा।
आमला :- आर.पी.एफ द्वारा आमला बैतूल के मध्य ट्रेनों में नियमाविरूद्ध यात्रा कर रहे यात्री एवं रेल्वे परिसर में नियमो के विरूद्ध कार्य कर रहे 145 प्रकरणो के समाधानो में एक दिवसीय स्पेशल कोर्ट लगाई गई जिसमे प्रकरणो के निराकरण हेतू रेल्वे के श्रीमान न्यायाधीश अनुराग खरे द्वारा विभिन्न मामले में 1,89,200 रूपये का अर्थदण्ड देकर प्रकरण को समाप्त किया गया।
एक दिवसीय स्पेशल कोर्ट में प्रकरणो के संम्बध आर.पी.एफ से प्राप्त जानकारी के अनुसार
आमला आर.पी.एफ उप थाना प्रभारी शिवराम सिंह के द्वारा बताया गया कि दिनांक 5 दिसंबर 2025 दिन शुक्रवार को थाना परिसर में ट्रेनों में महिला कोच विकलांग कोच में नियमाविरूद्ध यात्रा कर रहे यात्री ट्रेनो मे चैन पुलिंग, रेल्वे पटरी कार्सीग, अवैध वेडर, एवं सम्बंधित 145 प्रकरणो के निराकरण हेतू एक दिवसीय स्पेशल कोर्ट लगाया गया। जिसमें रेल्वे न्यायाधीश अनुराग खरे द्वारा उक्त प्रकरणो में 189200 रूपये का जुर्माना लेकर प्रकरण को समाप्त किया गया।





