SIR Form Last Date: चुनाव आयोग ने बड़ी राहत देते हुए SIR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। पहले जहां 4 दिसंबर तक फॉर्म जमा करने की अंतिम तारीख तय थी, अब इसे बढ़ाकर 11 दिसंबर 2025 कर दिया गया है। यानी जिन लोगों ने अभी तक SIR फॉर्म नहीं भरा था, उन्हें अब 7 दिन का अतिरिक्त मौका मिल गया है।
SIR फॉर्म भरने की नई तारीख क्या है?
चुनाव आयोग ने आधिकारिक रूप से घोषणा की है कि SIR यानी Special Intensive Revision की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब आम नागरिक 11 दिसंबर 2025 तक BLO को अपना SIR फॉर्म दे सकते हैं। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है। BLO घर-घर जाकर लोगों के फॉर्म भरवा रहे हैं।
SIR प्रक्रिया में क्या–क्या होगा?
डेडलाइन बढ़ने के बाद अब 11 दिसंबर तक BLO घर-घर जाकर वेरिफिकेशन करेंगे।
इसके बाद:
- 12–15 दिसंबर: कंट्रोल टेबल अपडेट और ड्राफ्ट रोल तैयारी
- 16 दिसंबर: ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी
- 16 दिसंबर 2025 – 15 जनवरी 2026: दावे और आपत्तियों की अवधि
- 16 दिसंबर – 7 फरवरी 2026: नोटिस जारी करना, सुनवाई, जांच और सभी दावों/आपत्तियों का निपटारा
- 14 फरवरी 2026: अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित
इस अवधि में ERO भी दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई करता रहेगा।
SIR का असली मकसद क्या है?
SIR का मुख्य उद्देश्य है—
- फर्जी वोटरों को हटाना
- जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट में दो-दो जगह दर्ज हैं, उन्हें सुधारना
- मतदाता सूची को पूरी तरह शुद्ध करना
हाल ही में बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले यही प्रक्रिया हुई थी, जिसमें करीब 47 लाख फर्जी वोटर हटाए गए थे। इस वजह से अब चुनाव आयोग इसे देश के अन्य राज्यों में भी तेजी से लागू कर रहा है।
डेडलाइन क्यों बढ़ाई गई?
आयोग ने बताया कि कई क्षेत्रों में BLO को घर-घर पहुंचने में समय लग रहा है।
डेडलाइन बढ़ने के फायदे:
- BLO को फॉर्म इकट्ठा करने के लिए ज्यादा समय
- नागरिकों को फॉर्म भरने का अतिरिक्त मौका
- वेरिफिकेशन और सुनवाई प्रक्रिया अधिक सटीक तरीके से होगी
- ERO स्तर पर जांच और सुधार में आसानी
आयोग का लक्ष्य है कि अगले चुनावों से पहले मतदाता सूची बिल्कुल साफ और सही हो।
SIR में फॉर्म कैसे भरें?
अगर किसी को अपना BLO नहीं मिल रहा या वे घर पर नहीं हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है।
आजकल SIR फॉर्म मोबाइल से ऑनलाइन भी भरा जा सकता है। चुनाव आयोग ने इसके लिए डिजिटल सुविधा उपलब्ध कराई है ताकि कोई भी नागरिक अपने वोटर लिस्ट से न छूटे।





