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GST: काउंसिल की बड़ी घोषणा: छोटी कारें और बाइक होंगी सस्ती, लग्जरी वाहनों पर बढ़ा टैक्स

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GST: 56वीं जीएसटी काउंसिल बैठक के पहले दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम जनता के लिए नए कर ढांचे का ऐलान किया। इस बार सबसे बड़ा असर ऑटोमोबाइल सेक्टर पर दिखाई देगा। सरकार ने वाहनों और उनके पार्ट्स पर जीएसटी दरों में बड़ा बदलाव किया है, जिससे आम वाहन खरीदारों को सीधी राहत मिलेगी।

छोटी कारों और बाइकों पर बड़ा फायदा

सरकार ने 350 सीसी तक की छोटी कारों और सामान्य बाइकों पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया है। यानी अब इन गाड़ियों को खरीदना पहले से सस्ता होगा। माना जा रहा है कि आने वाले त्योहारी सीजन में इस बदलाव से ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी।

बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर राहत

काउंसिल ने कमर्शियल वाहनों पर भी बड़ा फैसला लिया है। अब बस, ट्रक और एम्बुलेंस पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दी गई है। इस बदलाव से परिवहन और स्वास्थ्य क्षेत्र दोनों को फायदा मिलेगा, क्योंकि इन वाहनों की कीमतों में कमी आने की संभावना है।

ऑटो पार्ट्स और तीन पहिया वाहन भी सस्ते

पहले स्पेयर पार्ट्स पर अलग-अलग HS कोड के हिसाब से टैक्स लगता था। अब सरकार ने इसे एकसमान बनाते हुए सभी ऑटो पार्ट्स पर 18% जीएसटी कर दिया है। साथ ही तीन पहिया वाहनों पर भी टैक्स घटाकर 18% कर दिया गया है।

लग्जरी वाहनों पर बढ़ा टैक्स

जहां आम जनता के वाहनों को राहत मिली है, वहीं लक्जरी वाहनों पर टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब मिड-साइज और बड़ी कारें, 350 सीसी से ऊपर की बाइक, हेलिकॉप्टर, हवाई जहाज़, यॉट और अन्य रिक्रिएशनल बोट्स पर 40% जीएसटी देना होगा। यानी लग्जरी आइटम्स की खरीद अब और महंगी होगी।

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केवल दो स्लैब में टैक्स संरचना

नए सिस्टम में केवल दो टैक्स स्लैब रखे गए हैं – 18% और 40%। साथ ही पहले से लगाया गया ‘सेस’ भी हटा दिया गया है। यह बदलाव 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। माना जा रहा है कि इस कदम से कारों की बिक्री बढ़ेगी और ऑटो उद्योग में नई जान आएगी।

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